
महेंद्र त्रिपाठी
अयोध्या।
जिला मजिस्ट्रेट शशांक त्रिपाठी ने जिले की संपूर्ण सीमा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू की, पुरानी धारा 144,
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और बीच में वापस नहीं लिए जाने पर 17 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा।
आगामी धार्मिक त्योहारों, दीपोत्सव, चौदह कोसी-पंचकोसी परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
महर्षि वाल्मीकि जयंती, सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती, धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैयादूज सहित कई पर्वों के आयोजन प्रस्तावित हैं।
छठ पूजा, गुरु नानक जयंती, वीरांगना ऊदा देवी शहीद दिवस और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स को भी ध्यान में रखा गया है।
विभिन्न आयोगों की प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं के मद्देनजर शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया गया है।
निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

