अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण को मिलेगा नया नेतृत्व

गिरिडीह/नई दिल्ली। भारतीय वाणिज्य मंडल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों (ICCSTWE) ने झारखंड के सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमिता प्रोत्साहक रविंद्र कुमार महतो को झारखंड राज्य का राज्य महासचिव नियुक्त किया है। संगठन की ओर से जारी आदेश संख्या ICCSWE/26/1014 के अनुसार यह नियुक्ति महिला उद्यमिता, विशेष रूप से एससी एवं एसटी समुदाय की महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण में उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए की गई है।
रविंद्र कुमार महतो गिरिडीह जिले के डुमरी प्रखंड अंतर्गत लक्समणटुंडा गांव के निवासी हैं। लंबे समय से वे सामाजिक गतिविधियों, ग्रामीण विकास और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। संगठन ने उनकी नेतृत्व क्षमता, सामाजिक अनुभव और संगठनात्मक कार्यशैली को देखते हुए उन्हें यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है।
ICCSTWE द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि महतो अपने कार्यकाल के दौरान झारखंड में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने, ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों की महिलाओं को व्यवसाय एवं स्वरोजगार से जोड़ने, सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने तथा छोटे उद्यमों को विकसित करने के लिए कार्य करेंगे। इसके अलावा वे संगठन की नीतियों, दिशा-निर्देशों और उद्देश्यों के अनुरूप राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों एवं जागरूकता अभियानों का संचालन करेंगे।
संगठन की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती हेमा एक्का ने आदेश जारी करते हुए कहा कि झारखंड जैसे राज्य में महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है। उन्होंने विश्वास जताया कि रविंद्र कुमार महतो के नेतृत्व में संगठन राज्य में नई ऊर्जा के साथ कार्य करेगा और अधिक से अधिक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में पहल की जाएगी।
ICCSTWE देशभर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यरत एक प्रमुख संगठन है। यह संगठन महिलाओं एवं वंचित समुदायों को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, व्यवसायिक सहयोग और नेटवर्किंग के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य करता है।
आदेश की प्रतिलिपि संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सलाहकार समिति तथा भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) को भी सूचना हेतु भेजी गई है। संगठन के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा इसका कार्यकाल संगठन के नियमों एवं उपनियमों के अनुसार निर्धारित रहेगा