महेंद्र त्रिपाठी
अयोध्या
अयोध्या के बहुचर्चित किशोरी हत्याकांड में आरोपी राम प्रवेश सोनी की जमानत अर्जी खारिज।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रणन्जय कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला।
कोर्ट ने अपराध की गंभीरता और जघन्य प्रकृति को देखते हुए जमानत देने से इनकार किया।
वादी पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता शावेज़ जाफरी और मंसूर इलाही ने किया जोरदार विरोध।
अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि घटना से पहले आरोपी को मृतका के पीछे जाते हुए देखा गया था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किशोरी के शरीर पर 11 गंभीर चोटों का उल्लेख।
रिपोर्ट के अनुसार किशोरी की गला दबाकर निर्मम हत्या की गई थी।
घटना 3 जनवरी 2026 की शाम कोतवाली नगर क्षेत्र में हुई थी।
किशोरी का शव जीआईसी रेलवे ब्रिज और पोस्टमार्टम हाउस के पास झाड़ियों में मिला था।
आरोपी करीब चार माह से जेल में बंद है, पुलिस चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर चुकी है।