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शेख हसीना को फांसी क़ी सज़ा -भारत – बांग्लादेश प्रत्यर्पण विवाद-कानूनी आधार, राजनीतिक तनाव और संभावनाओं का विश्लेषण

by Page 3 News International Desk
November 19, 2025
in Hindi Editorials
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भारत क़े शेख हसीना क़ो प्रत्यर्पण करने की संभावना बहुत कम है,भले ही आईसीटी का फैसला कूटनीतिक दबाव बढ़ाए।

भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 के अनुसार अगर आरोप अच्छे विश्वास में न्याय के हित में न लगें, तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है?- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया – वैश्विक स्तरपर पूरी दुनियाँ का ध्यान खींचने वाला विषय बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (आईसीटी -बीडी) द्वारा मानवता के खिलाफ़ अपराध के आरोपों में मृत्यु दण्ड सुनाए जाने के बाद,भारत- बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि (जो 28 जनवरी 2013 सें लागू है) पर सवाल उठे हैं कि क्या भारत उन्हें वापस भेजेगा। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं है,इसमें कूटनीति, मानवाधिकार, घरेलू राजनीति और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे कई आयाम जुड़े हैं।इस आलेख में,हम पहले प्रत्यर्पण संधि (विशेष रूप से अनुच्छेद 8) की कानूनी व्याख्या करेंगें, उसके बाद हसीना के मामले में भारत की स्थिति, प्रत्यर्पण करने या न करने के संभावित रास्ते, और अंत में दीर्घकालीन रणनीतिक परिणामों का विश्लेषण करेंगें।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि भारत संधि के लूपहोल्स (जैसे ‘राजनीतिक प्रकृति’) का इस्तेमाल कर अस्वीकार कर सकता है, इससे बांग्लादेश में भारत-विरोधी भावनाएं भड़क सकती हैं?,लेकिन सरकार द्विपक्षीय संबंधों (व्यापार, रोहिंग्या मुद्दा) को प्राथमिकता देगी। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत हसीना को कहीं और शिफ्ट कर सकता है, लेकिन प्रत्यर्पण नहीं।भारतक़े शेख हसीना क़ो प्रत्यर्पण करने की संभावना बहुत कम है,भले ही आईसीटी का फैसला कूटनीतिक दबाव बढ़ाए। 2013 की भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत हत्या जैसे अपराध प्रत्यर्पण योग्य हैं, लेकिन राजनीतिक अपराधों को छूट मिल सकती है।संधि के अनुच्छेद 8 के अनुसार, अगर आरोप अच्छे विश्वास में न्याय के हित में न लगें, तो प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है। सरकार हसीना को लंबे समय से करीबी सहयोगी मानती रही है,और उनकी निर्वासन स्थिति को राजनीतिक शरण के रूप में देखा जा रहा है।आईसीटी का फैसला बांग्लादेश के कानून के तहत अंतिम और बाध्यकारी है,लेकिन अपील की सीमित गुंजाइश है।आईसीटी एक्ट1973 के अनुसार,दोषी को सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय खंडपीठ में 30 दिनों के अंदर अपील दायर करने का अधिकार है, जिसका फैसला 60 दिनों में होना चाहिए। लेकिन हसीना की अनुपस्थिति में ट्रायल चला,इसलिए अपील के लिए सरेंडर या गिरफ्तारी जरूरी। अगर अपील खारिज हुई, तो सजा निष्पादित हो सकती है।हसीना के वकीलों ने संयुक्त राष्ट्र को अपील भेजी है,जिसमें ट्रायल को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहा गया, लेकिन यूएन का हस्तक्षेप बाध्यकारी नहीं।अंतरराष्ट्रीय स्तरपर का फैसला मान्य है, लेकिन भारत जैसे देशों पर प्रत्यर्पण के लिए केवल दबाव बनाता है, बाध्य नहीं करता। हसीना ने फैसले को ‘कंगारू कोर्ट’ कहा है।
साथियों बातें कर हम प्रत्यर्पण संधि का कानूनी ढांचा और भारत -बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 6 तथा 8 को समझने की करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच 28 जनवरी 2013 को प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसे दोनों देशों ने बाद में क्रमशः स्वीकृति दी।यह संधि आपराधिक अपराधों के संदर्भ में पारस्परिक प्रत्यर्पण की व्यवस्था करती है, जिसमें “दोहरी आपराधिकता”(ड्यूलक्रिमिनलिटी) भी शामिल है,अर्थात् जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण माँगा जा रहा है,वह दोनों देशों की कानून व्यवस्था में आपराधिक होना चाहिए।संधि की विशेष प्रावधानों में, अनुच्छेद 6 (राजनीतिक अपराध अपवाद) और अनुच्छेद 8 दोनों अहम ‘रक्षा तंत्र’ (सफ़ेगार्ड्स) प्रदान करते हैं,जिन्हें भारतीय पक्ष उपयोग कर सकता है।अनुच्छेद 6 कहता है कि प्रत्यर्पण को मना किया जा सकता है यदि वह अपराध राजनीतिक प्रकृति का हो। अनुच्छेद 8 में और भी विस्तृत आधार दिए गए हैं: उदाहरण के लिए, प्रत्यर्पण अनुरोध को यह जांचने का अधिकार है कि वह “इच्छाशक्ति (गुड फेथ) में किया गया है या न्याय के हित में किया गया है” या नहीं; यदि अभियोग न्याय के इरादे से न हो,अथवा यदि अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई का खतरा हो, या उसकी जान को खतरा हो,तो प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है।
साथियों बात अगर हम नवीनतम विश्लेषणों के अनुसार, अनुच्छेद 8 (3) को समझने की करें तो, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यह “आरोपों की उत्पत्ति की प्रकृति” पर सवाल उठाने की अनुमति देता है,यदि अनुरोध स्वीकार किए जाने योग्य नहीं लगता, या वह न सिर्फ अपराध की आईना नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बुनियाद पर है, तो प्रत्यर्पण को ठुकराया जा सकता है। इसलिए, प्रत्यर्पण संधि में यह स्पष्ट कानूनी छूट मौजूद है,यानी भारत को यह विकल्प मिला है कि वह मांग को पूरी तरहस्वीकार न करे, यदि वह यह ठहरे कि मामला“राजनीतिक” है, या अनुरोध “इच्छाशक्ति” या “उचित न्याय” के संदर्भ में पर्याप्त सटीक नहीं है।
साथियों बात अगर हम शेख हसीना का मामला,इसकोकानूनी और राजनीतिक विश्लेषण की दृष्टि से समझने की करें तो,यह स्पष्ट रूप से न सिर्फ कानूनी, बल्कि राजनीतिक तनाव की कहानी है:(1)आईसीटी -बीडी
ने शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई है। यह फैसला गंभीर है, क्योंकि मृत्यु दंड एक ऐसा परिणाम है जिसे प्रत्यर्पित देश (यहां भारत) गंभीरता से मापेगा, खासकर यह देखते हुए कि प्रत्यर्पण स्वेच्छा का नहीं, बल्कि संवैधानिक कानूनी साझेदारी के ढांचे में हो रहा है।खबरों के मुताबिक, ट्रिब्यूनल ने उन घटनाओं का हवाला दिया है जिनमें छात्रों पर हिंसा, बमबारी, मेडिकल ट्रीटमेंट में व्यवधान आदि शामिल हैं। (2)भारत की प्रतिक्रिया- मीडिया में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत ने बहुत सावधान बयान दिया है: उसने बांग्लादेश में “शांति, लोकतंत्र, स्थिरता और समावेशिता” का समर्थन व्यक्त किया है, सभी पक्षों से संवाद करने की इच्छा जताई है, लेकिन एक सटीक “हाँ, प्रत्यर्पण करेंगे” या “नहीं” कहने से बचा है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत कानूनी और राजनीतिक दोनों दृष्टिकोणों को जाँझते हुए आगे बढ़ना चाहता है। (3) संविदात्मक आधारों से भारत का फायदा-भारत के पास दो “बड़े हथियार” हैं: (अ) अगर मुकदमा राजनीतिक प्रेरित है (अनुच्छेद 6 के अंतर्गत), और (ब) अगर मुकदमा ईमानदारी (गुड फेथ) और न्याय के हित में नहीं है (अनुच्छेद 8)। ये दोनों प्रावधान भारत को कानूनी आधार देते हैं, ताकि वह प्रत्यर्पण अनुरोध को ठुकरा सके, यदि वह यह ठहरे कि मामला सिर्फ राजनैतिक नफे-नुकसान की लड़ाई है, न कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी न्याय की प्रक्रिया।(4) सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई का जोखिम- भारत यह भी देख सकता है कि यदि हसीना को वापस भेजा गया, तो क्या उन्हें बांग्लादेश में असुरक्षित स्थिति का सामना करना पड़ सकता है?क्या ट्रिब्यूनल ने न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है? क्या उनके विरुद्ध अभियोजन एकतरफा है? यदि भारत यह महसूस करता है कि हसीना को “निष्पक्ष सुनवाई” का खतरा है, या कि उनकी जान, उनकी सुरक्षा, या उनकी अपील प्रक्रिया को सही तरह से नहीं मान लिया जाएगा, तो यह एक मजबूत आधार हो सकता है प्रत्यर्पण से इनकार करने का। (5)हसीना का स्वयं का विकल्प- हसीना के पास कानूनी रास्ते भी हैं: वह बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती हैं।हालांकि, उसके लिए उन्हें वहाँ जाना होगा,और इसलिए यह एक जटिल कदम होगा। यह अपने आप में एक बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वापसी करना मतलब जान- अपील – सुरक्षा जोखिमों को स्वीकार करना (6) राजनीतिक पृष्ठभूमि – हसीना भारत में 5 अगस्त 2024 से हैं, उसी दिन बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ था। यह पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाती है कि उनकी अनुपस्थिति कानूनी मसले केअलावा राजनीतिक सत्ता परिवर्तन से जुड़ी हुई है। यह वह बिंदु है जहाँ भारत को यह देखना होगा कि यह मामला सिर्फ वांछित प्रत्यर्पण अनुरोध नहीं है,बल्कि व्यापककूटनीतिक और क्षेत्रीय रणनीतिक परिदृश्य में फिट बैठता है।
साथियों बातें अगर हम भारत के विकल्प और रणनीतिक विचार को समझने की करें तो,इन कानूनी और राजनीतिक फैक्टर्स के मद्देनजर,भारत के सामने कुछ प्रमुख विकल्प हैं?:(1)प्रत्यर्पण से इनकार करना-भारत “अनुच्छेद 8” का उपयोग कर सकता है और कह सकता है कि बांग्लादेश की मांग न्याय के हित में “इच्छाशक्ति में” नहीं दी गई है, बल्कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई है। कई विश्लेषकों ने इसी रास्ते की भविष्यवाणी की है। यह निर्णय कूटनीतिक दृष्टि से भारत को कुछ “चुनौतियों” में डाल सकता है, लेकिन यह पूरी तरह अवैध नहीं होगा,संधि ने इसे स्पष्ट अनुमति दी है।साथ ही, भारत यह आकलन कर सकता है कि यदि वह प्रत्यर्पण करता है, तो हसीना को क्या जोखिम होगा, और क्या दोनों देशों के बीच यह कदम दीर्घकालीन स्थिरता के लिए फायदेमंद होगा, या उल्टा तनाव बढ़ाएगा।(2) आंशिक प्रत्यर्पण-एक बहुत ही जटिल, पर कुछ पॉलिसी- विश्लेषकों के लिए व्यावहारिक विकल्प हो सकता है कि भारत सिर्फ कुछ आरोपों पर प्रत्यर्पण स्वीकार करे, जबकि अन्य आरोपों पर मना कर दे। हालांकि, यह रास्ता बहुत ही संवेदनशील है, और बांग्लादेश पक्ष इसे अस्वीकार कर सकता है क्योंकि वे पूर्ण प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं।इसमें ट्रिपिंग पॉइंट हो सकता है “स्पेशल असन्शुरन्सस” की मांग- भारत यह मांग रख सकता है कि प्रत्यर्पित व्यक्ति को प्रति मानवाधिकार मानकों की गारंटी दी जाए।(3) राजनैतिक और कूटनीतिक डील-भारत और बांग्लादेश के बीच बातचीत के लिए यह मुद्दा कूटनीतिक लीकेज पॉइंट बन सकता है। भारत दबाव के माध्यम से कुछ शर्तें स्थापित कर सकता है, जैसे न्याय सुनवाई की गारंटी, अधिसूचना अधिकार,अंतरराष्ट्रीय निगरानी आदि।भारत यह भी देख सकता है कि प्रत्यर्पण न करने के बजाए, अपने हितों को संतुलित करते हुए बांग्लादेश के साथ अन्य रणनीतिक सहयोग क्षेत्रों (वाणिज्य, सुरक्षा, ऊर्जा) में समझौते कर सके, ताकि द्विपक्षीय तनाव न्यूनतम रहे।(4) मौलिक कानूनी समीक्षा और अपील समर्थन-भारत हसीना के कानूनी प्रतिनिधियों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, वकीलों और न्यायशास्त्रियों के साथ जोड़ने में मदद कर सकता है ताकि वे बांग्लादेश में उच्चतम न्यायालय स्तर पर अपील कर सकें।साथ ही, भारत यह सार्वजनिक रूप से या गुप्त रूप से यह सुनिश्चित कर सकता है कि भारत में रहते हुए हसीना की मौलिकअधिकारों की रक्षा की जाए,जैसे कि उन्हें दी जानी वाली सुरक्षा, वकालत समर्थन, और कानूनी संसाधन उपलब्ध कराना।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि प्रत्यर्पण संधि क़े प्रावधान, भारत की मितव्यय प्रतिक्रिया, कानूनी अपवाद,सुरक्षा जोखिम,कानूनी विकल्प,और राजनीतिकपृष्ठभूमि एक जटिल लेकिन बेहद महत्वपूर्ण कहानी बयां करते हैं।अनुच्छेद 8 भारत को एक वैध, कानूनी आधार देता है कि वह शेख हसीना के प्रत्यर्पण अनुरोध को खारिज कर दे, यदि वह ठहरे कि आरोप न्याय के हित में ईमानदारी से नहीं हैं, या यदि स्थिति राजनीतिक बदले की नीयत से प्रभावित है।हसीना की दूरी, उनकी सुरक्षा चिंता और उनके कानूनी विकल्प (जैसे अपील) उसे एक मजबूत स्थिति देते हैं।भारत के लिए यह कदम सिर्फ कानूनी निर्णय नहीं होगा; यह कूटनीतिक, राजनीतिक और रणनीतिक मायने रखता है।इसलिए मेरा विश्लेषण यह है कि भारत प्रत्यर्पण के लिए तैयार नहीं है और बहुत संभव है कि वह अनुच्छेद 8 (या अन्य कानूनी प्रावधानों) की खगोलीय व्याख्या कर प्रत्यर्पण से इनकार करेगा, कम- से-कम, तुरंत, पूर्ण प्रत्यर्पण की मांग के संदर्भ में। भारत शायद एक संतुलित रास्ता अपनाएगा: कानूनी गारंटियों, सुरक्षा आश्वासन, और बातचीत के माध्यम से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगा कि वह अपने कर्तव्यों और मान्यताओं के बीच सही संतुलन बनाए।

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संकलनकर्ता लेखक – क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र 9226229318

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