महेंद्र त्रिपाठी
अयोध्या.
चर्चित भदरसा गैंगरेप मामला, पाकसो प्रथम कोर्ट से आया फैसला, सपा नेता मोईद खान बा इज्जत बरी, नौकर राजू खान को 20 साल की सजा, ₹50000 लगा जुर्माना, 29 जुलाई 2024 को दर्ज हुआ था मुकदमा, थाना पूराकलंदर में दर्ज हुआ था मुकदमा,कोर्ट में चल रही थी सुनवाई, दोनों का हुआ था डीएनए टेस्ट, मोईद खान व राजू खान हुआ था डीएनए टेस्ट, मोईद खान डीएनए टेस्ट हुआ था नेगेटिव, नौकर राजू खान का हुआ था पॉजिटिव,बरी होने के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा मोईद खान, उस पर लगा है गैंगस्टर एक्ट. नाबालिक बालिका के गर्भवती होने के बाद खुला था मामला, मोईद खान के बेकरी और शॉपिंग कंपलेक्स पर चला था बुलडोजर.
वक्त कभी किसी का सगा नहीं
वक्त का पहिया कैसे करवट बदल लेता है - हम खुद अपने ही पुराने और आज के वक्त का विश्लेषण...