आर पी तोमर
नई दिल्ली, 16 दिसंबर। दिल्ली-एनसीआर की सीमा से परे जाकर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग चार पड़ोसी राज्यों में उद्योगों में कोयले के उपयोग को पूर्णतया खत्म करने के प्रयासों में जुट गया है। आयोग ने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को भी अवगत करा दिया है। आगामी कुछ महीनों के दौरान चरणबद्ध रूप में इसके परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं।
सीएक्यूएम अब एनसीआर क्षेत्रों से बाहर के उद्योगों पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहता है। इसीलिए 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखे गए उपायों की एक श्रृंखला में, सीएक्यूएम ने दिल्ली से सटे राज्य गैर-एनसीआर जिलों में उद्योगों में कोयले के उपयोग को समाप्त करने के लिए कार्ययोजना तैयार करने का सुझाव दिया है। यह अन्य उत्सर्जन स्रोतों के साथ-साथ गैर-एनसीआर क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर भी ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक बड़े बदलाव का संकेत है। अभी तक, एनसीआर क्षेत्रों से परे वायु प्रदूषण के स्रोतों के खिलाफ कार्रवाई पराली जलाने, ईंट भट्टों व थर्मल पावर प्लांटों से होने वाले उत्सर्जन पर केंद्रित रही है। दिल्ली के पास 24 जिले शामिल है। सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराने के बाद सीएक्यूम ने एक कार्यालयी ज्ञापन भी निकाल दिया है। इसके तहत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों के गैर-एनसीआर क्षेत्रों में उद्योगों में ईंधन के रूप में कोयले के उपयोग को समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कार्ययोजना तैयार करने और तीन महीने के भीतर सीएक्यूएम को पेश प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। मालूम हो कि दिल्ली के बाहर, एनसीआर में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 24 जिले शामिल हैं। एनसीआर से बाहर के क्षेत्रों में जहां कोयले का उपयोग अभी भी मुख्य ईंधन के रूप में किया जाता है, वहां इस्पात मिलें, फाउंड्री, रिफ्रैक्टरी और सिरेमिक इकाइयां, सीमेंट इकाइयां, कागज और लुगदी मिलें, कपड़ा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और ईंट भट्टे जैसे उद्योग मौजूद हैं। ये उद्योग कोयला, पेट कोक और फर्नेस ऑयल का उपयोग करते हैं और स्वच्छ ईंधन विकल्पों की ओर बढ़ने के संबंध में सीएक्यूएम के पिछले निर्देशों के दायरे में नहीं आए हैं।
अगस्त 2024 में एनजीटी में सीएक्यूएम द्वारा दायर एक हलफनामे के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में 7,759 ईंधन-आधारित उद्योगों में से 7,449 को अनुमोदित, स्वच्छ ईंधनों में परिवर्तित कर दिया गया है, जबकि शेष 310 को या तो निर्देशों के माध्यम से या संचालकों द्वारा स्वयं बंद कर दिया गया है। प्राकृतिक गैस, बिजली, जैव ईंधन और बायोमास सीएक्यूएम द्वारा अनुमोदित ईंधनों में शामिल हैं। सीएक्यूएम ने शीर्ष अदालत को अन्य महत्वपूर्ण दीर्घकालिक उपायों के साथ यह भी प्रस्तावित किया है कि दिल्ली से 300 किमी के दायरे में और आवश्यकता पड़ने पर नए थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने पर रोक लगाई जानी चाहिए। सीएक्यूएम इस मुद्दे पर विद्युत मंत्रालय से चर्चा करेगा, जिसमें कोयला आधारित संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करने की संभावना भी शामिल है।मालूम हो कि थर्मल पावर प्लांट सल्फर डाइऑक्साइड और कण पदार्थ प्रदूषण में योगदान करते हैं। दिल्ली के 300 किमी के दायरे में 11 थर्मल पावर प्लांट हैं जिनमें 35 इकाइयां हैं और जिनकी स्थापित क्षमता 13,575 मेगावाट है।
उधर दिल्ली- एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने बीएस-6 से नीचे की गाड़ियों को बुध्वार की आधी रात तक दिल्ली की सीमा से बाहर करने का आदेश दिया गया है। यानी बीएस-6 डीज़ल से नीचे के वाहनों का 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और केवल सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चलेंगी। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यह घोषणा करते हुए कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और वाहन जब्त किए जाएंगे। मसलन बीएस-6 डीज़ल से नीचे के वाहनों को 18 दिसंबर से दिल्ली में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा दिया गया है। इस आदेश के अनुसार सिर्फ दिल्ली रजिस्ट्रेशन की गाड़ियां ही चल सकेंगी और बाहर के अन्य राज्य के रजिस्ट्रेशन वाले प्राइवेट वाहन दिल्ली में प्रवेश नहीं पाएंगे। वहीं जिन वाहनों के पास प्रदूषण का पीयूसीसी सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें 18 दिसंबर से पेट्रोल-डीजल पेट्रोल पम्प पर नहीं मिलेगा। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि पॉल्यूशन फैलाने वालों पर 9 करोड़ 21 लाख रुपया जुर्माना डीपीसीसी के माध्यम से लगा। सरकार ने दिल्ली में गार्ड्स को 10 हजार इलेक्ट्रिक हीटर दिए हैं ताकि वो लकड़ी न जलाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में डीजल जेनेरेटर्स पर भी सख्त कार्रवाई की गई है। अगर किसी बैंक्वेट हॉल को गलत पाया जाएगा तो उन्हें भी सील करके कार्यवाही की जाएगी।
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