पेज 3 न्यूज़
नई दिल्ली, 11 दिसंबर।
रोहिणी कोर्ट ने गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अग्निकांड मामले में आरोपी गौरव और सौरभ लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुना दिया है। अदालत ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। यह मामला गोवा के एक रेस्तरां में आग लगने के बाद दर्ज एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें लूथरा भाइयों पर लापरवाही के आरोप हैं। अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं। पुलिस का कहना है कि लूथरा भाइयों ने जांच में सहयोग नहीं किया, जबकि बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी पर रोक की मांग करते हुए कहा कि मामला गैर-हत्यात्मक बताया, बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत की याचिका खारिज कर दी।
कमिश्नर राजेश कुमार ने पेशकार राघवेंद्र सिंह को किया निलंबित
महेंद्र त्रिपाठीअयोध्याकमिश्नर के निरीक्षण में अनियमितता उजागर, पेशकार निलंबित,कमिश्नर राजेश कुमार के रुदौली तहसील निरीक्षण के दौरान तहसील न्यायिक में...
