महेंद्र त्रिपाठी
अयोध्या.
आरटीओ अयोध्या सुश्री ऋतु निर्देश सिंह ने बताया कि परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन एवं कार्यालय परिवहन आयुक्त उ०प्र० द्वारा नई कर व्यवस्था एक मुश्त कर (One Time Tax) ढांचे को लागू कर परिवहन मेले के आयोजन हेतु निर्देशित किया गया है जिसके क्रम में लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है एवं कार्यालय में आने वाली जनता, वाहन स्वामियों, बस वाहन स्वामियों को नई कर व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गयी। साथ ही परिवहन मेले में आकर अन्य वाहन स्वामियों को भी नई कर व्यवस्था के संबंध में बताने की अपील की गयी।
आरटीओ प्रशासन अयोध्या द्वारा सभागीय निरीक्षक एवं कार्यालय कर्मचारियों के साथ ट्रांसपोटरी, बस आपरेटरी, वाहन स्वामियों को पम्पलेट वितरित कर नई कर व्यवस्था के संबंध में जानकारी दी गयी और बताया गया कि अयोध्या मण्डल के पाँच जनपदो के एआरटीओ को शासन के निर्देशों के क्रम में परिवहन मेले के सफल आयोजन हेतु एवं नई कर व्यवस्था के संबंध में पैम्पलेट, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया व विभागीय सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निर्देशित भी कर दिया गया है ताकि वाहन स्वामी नई कर व्यवस्था एक मुश्त कर (One Time Tax) का लाभ उठाएँ।
उल्लेखनीय है कि परिवहन अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भाड़े या पारिश्रमिक पर सचालित दोपहिया मोटर साइकिल, तिपहिया मोटर कैब एच नेक्सी केब, संनिर्माण उपस्कर यान विशेष प्रयोजन यान, माल वाहन, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्याधीत सार्वजनिक सेवा वान आदि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 की धारा-4 की उपधारा (1-क) तथा धारा-4 की उपधारा (2) में सशोधन करते हुए राज्य सरकार द्वारा
